मुजफ्फरपुर
CET BEd 2026: बिहार राज्य के दो वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित सीईटी-बीएड-2026 के प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग का कॉलेज आवंटन जारी कर दिया गया है।
कुल 36,872 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय एवं विभाग आवंटित किए गए हैं। आवंटन सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है।
महाविद्यालयों का आवंटन अभ्यर्थियों की मेरिट, आरक्षण नियमों तथा ऑनलाइन काउंसिलिंग के दौरान दी गई विश्वविद्यालय एवं कॉलेज वरीयता के आधार पर किया गया है।
4 से 10 जुलाई तक नामांकन
कॉलेज आवंटित अभ्यर्थी 4 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक संबंधित महाविद्यालय या विभाग में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद नामांकन करा सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
6.10 लाख से अधिक आवेदन
इस वर्ष सीईटी-बीएड-2026 के लिए 6,10,811 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। विश्वविद्यालयों की वरीयता में सबसे अधिक पसंद बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर रहा, जिसे 1,13,824 अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता दी।
इन संस्थानों की रही सबसे अधिक मांग
सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में वरीयता दी। सबसे अधिक पसंद किए गए कॉलेज इस प्रकार हैं:
शिक्षा विभाग, सीटीई, तुर्की (मुजफ्फरपुर) – 29,598
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, गया – 27,288
राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर – 22,885
महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना – 20,206
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, भागलपुर – 19,666
पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना – 15,011
नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकपत्र और प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
स्नातकोत्तर अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
मूल सीएलसी/डीएलसी/टीसी
आवासीय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांग (PwD) प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
अन्य आरक्षण अथवा कोटा संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
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समय पर पूरा करें नामांकन
सीईटी-बीएड-2026 प्रशासन ने सभी आवंटित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर नामांकन सुनिश्चित करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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